एंटीलिया मामला: एनआईए अदालत ने यरवदा जेल प्रशासन को प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेने का निर्देश दिया

एंटीलिया मामला: एनआईए अदालत ने यरवदा जेल प्रशासन को प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेने का निर्देश दिया

एंटीलिया मामला: एनआईए अदालत ने यरवदा जेल प्रशासन को प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेने का निर्देश दिया
Modified Date: January 28, 2023 / 12:43 am IST
Published Date: January 28, 2023 12:43 am IST

मुंबई, 27 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यरवदा जेल अधिकारियों को एंटीलिया बम कांड के आरोपी एवं पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पुणे के एक अस्पताल से तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

पुणे के एक अस्पताल में प्रदीप शर्मा का इलाज चल रहा है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एम पाटिल ने चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि यह पाया गया है कि शर्मा की स्थिति स्थिर है और उन्हें छुट्टी दी जा सकती है।

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अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को शर्मा को तुरंत अस्पताल से हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।

गौरतलब है कि 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक से लदी एक एसयूवी मिली थी।

भाषा रवि कांत नेत्रपाल

नेत्रपाल


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