बेस्ट बस दुर्घटना: मुकदमे की शुरू होगी सुनवाई; चालक पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय
बेस्ट बस दुर्घटना: मुकदमे की शुरू होगी सुनवाई; चालक पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय
मुंबई, सात नवंबर (भाषा) मुंबई में पिछले साल हुई बेस्ट (बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन) बस दुर्घटना मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है। अदालत ने आरोपी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया है।
इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 42 लोग घायल हो गए थे।
पिछले साल 10 दिसंबर की रात लगभग साढ़े नौ बजे कुर्ला (पश्चिम) के एस.जी. बर्वे मार्ग पर बेस्ट बस ने कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी थी।
चालक संजय मोरे के बस पर से नियंत्रण खो देने के कारण हुई इस दुर्घटना के बाद मोरे को गिरफ्तार कर लिया गया था।
पिछले महीने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अविनाश कुलकर्णी ने मोरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 118 (1) (जानबूझकर चोट पहुंचाने) सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
अगर मोरे दोषी पाया गया, तो उसे गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
इससे पहले, अदालत ने मामले में दो अन्य आरोपियों – ‘एवे ट्रांस (एमयूएम) प्राइवेट लिमिटेड’ के प्रबंध निदेशक रमेश कटिगंडला और ‘मौर्या ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के सीईओ राम सूर्यवंशी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि दोनों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
भाषा यासिर दिलीप
दिलीप

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