मंत्रिमंडल ने नई नागपुर परियोजना के लिए स्टांप शुल्क में छूट को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने नई नागपुर परियोजना के लिए स्टांप शुल्क में छूट को मंजूरी दी
मुंबई, 26 मई (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हिंगना तालुका के गोधानी और लाडगांव (रिठी) गांवों में नई नागपुर और नई बाहरी रिंग रोड परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क माफ करने को अपनी मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नई नागपुर परियोजना के तहत एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त केंद्र विकसित किया जाएगा, जिसे नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही नागपुर शहर के चारों ओर 148 किलोमीटर लंबी बाहरी रिंग रोड और चार परिवहन टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और दोनों परियोजनाओं के लिए निजी भूमि की खरीद बातचीत के माध्यम से की जाएगी।
लेनदेन के लिए लगभग 637 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क दिया जाना था। बयान में कहा गया है कि एनएमआरडीए ने स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ करने का अनुरोध किया था और मंत्रिमंडल ने स्टांप अधिनियम के तहत छूट को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र सरकारी सेवक स्थानांतरण विनियमन और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को भी मंजूरी दी, जिसमें ‘सामान्य तबादलों’ की समय सीमा को बढ़ाया गया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादले आमतौर पर हर साल अप्रैल-मई में किए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए तबादला की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने डोम्बिवली औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ठाणे जिले के कल्याण तालुका के सागाव सोनारपाड़ा में पिंपलेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्ट को चार एकड़ और 25 गुंठा भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी।
भाषा संतोष माधव
माधव

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