अदालत ने यातायात पुलिसकर्मी पर हमले व लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दो व्यापारियों को बरी किया

अदालत ने यातायात पुलिसकर्मी पर हमले व लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दो व्यापारियों को बरी किया

अदालत ने यातायात पुलिसकर्मी पर हमले व लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दो व्यापारियों को बरी किया
Modified Date: October 9, 2025 / 03:49 pm IST
Published Date: October 9, 2025 3:49 pm IST

ठाणे, नौ अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे शहर की एक अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक यातायात पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोपी दो व्यापारियों को सात साल बाद बरी कर दिया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने सात अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों रवि खिमजी संपत (56) और जगदीश केशवलाल बिमने (43) के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।

अदालती दस्तावेज के अनुसार, यातायात पुलिसकर्मी नंदकुमार दादासाहेब भोसले ने 23 फरवरी, 2018 की सुबह दोनों को रोका और उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया।

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इनके अनुसार अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दोनों ने भोसले को धमकाया, उनका कॉलर पकड़ा और उन्हें धक्का दिया।

अदालत ने भोसले और उनके सहयोगी समेत अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की, लेकिन आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं पाये गये।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सबूतों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष दोष साबित करने में सफल रहा है।’’

भाषा देवेंद्र पवनेश

पवनेश


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