हत्या मामले में अदालत ने गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर की पुलिस हिरासत बढ़ाई

हत्या मामले में अदालत ने गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर की पुलिस हिरासत बढ़ाई

हत्या मामले में अदालत ने गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर की पुलिस हिरासत बढ़ाई
Modified Date: December 22, 2025 / 06:01 pm IST
Published Date: December 22, 2025 6:01 pm IST

ठाणे, 22 दिसंबर (भाषा) ठाणे की एक विशेष अदालत ने 2022 में पालघर जिले में एक प्रॉपर्टी डेवलपर की सुपारी लेकर हत्या के मामले में गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर की हिरासत सोमवार को 29 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों से संयुक्त पूछताछ करने के पुलिस के अनुरोध के बाद अदालत ने यह आदेश दिया।

ठाकुर को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद विशेष मकोका न्यायाधीश एस.एस. शिंदे के समक्ष पेश किया गया।

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विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों के साथ संयुक्त रूप से पूछताछ करने के लिए ठाकुर की हिरासत को 10 दिन बढ़ाने की मांग की।

अदालत ने ठाकुर को 29 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

बचाव पक्ष के वकील राहुल अरोटे ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जांचकर्ताओं को ठाकुर से पूछताछ करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

ठाकुर को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मार्गदर्शक माना जाता है और उसे पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ केंद्रीय जेल से हिरासत में लिया गया था।

ठाकुर के खिलाफ फरवरी 2022 में पालघर जिले के विरार के मनवेलपाड़ा इलाके में ‘प्रॉपर्टी डेवलपर’ समय चौहान (32) की हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधान भी लगाए गए थे।

पुलिस ने बताया था कि स्थानीय बिल्डर राहुल दुबे और चौहान के बीच संपत्ति विवाद के कारण चौहान की सुपारी लेकर हत्या कराई गई थी।

दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

दुबे को बिहार के बलिया से गिरफ्तार किया गया था। हमलावरों की पहचान मनीष सिंह और राहुल शर्मा (34) के रूप में की गई थी। शर्मा और उसके साथी अभिषेक सिंह (30) को 29 मार्च को वाराणसी से पकड़ा गया था।

भाषा यासिर दिलीप

दिलीप


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