अदालत ने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में जावेद अख्तर को एक दिन के लिए पेशी से छूट दी |

अदालत ने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में जावेद अख्तर को एक दिन के लिए पेशी से छूट दी

अदालत ने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में जावेद अख्तर को एक दिन के लिए पेशी से छूट दी

:   Modified Date:  February 6, 2023 / 11:01 PM IST, Published Date : February 6, 2023/11:01 pm IST

मुंबई, छह फरवरी (भाषा) स्थानीय अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर को टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी को लेकर एक वकील द्वारा दायर मानहानि के मामले में सोमवार को पेशी से छूट दे दी।

वकील संतोष दुबे ने अक्टूबर 2021 में 77 वर्षीय गीतकार-शायर के खिलाफ उपनगर मुलुंद में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले साल दिसंबर में अख्तर को समन जारी किया था और उन्हें 6 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था।

सोमवार को अदालत में सुनवाई शुरू होने पर अख्तर के वकील ने पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की। अदालत ने एक दिन की छूट दी और मामले की सुनवाई 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। समन को चुनौती देने वाली अख्तर की याचिका सत्र अदालत के समक्ष लंबित है।

अख्तर ने टीवी साक्षात्कार के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने की पृष्ठभूमि में कथित तौर पर तालिबान और हिंदू अतिवादियों के बीच समानताएं गिनाई थीं।

भाषा आशीष अर्पणा

अर्पणा

 

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