अदालत ने गुजारा भत्ता देने के अंतरिम आदेश के खिलाफ राकांपा नेता धनंजय मुंडे की अपील खारिज की

अदालत ने गुजारा भत्ता देने के अंतरिम आदेश के खिलाफ राकांपा नेता धनंजय मुंडे की अपील खारिज की

अदालत ने गुजारा भत्ता देने के अंतरिम आदेश के खिलाफ राकांपा नेता धनंजय मुंडे की अपील खारिज की
Modified Date: April 5, 2025 / 06:58 pm IST
Published Date: April 5, 2025 6:58 pm IST

मुंबई, पांच अप्रैल (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने शनिवार को गुजारा भत्ता देने के अंतरिम आदेश के खिलाफ राकांपा नेता धनंजय मुंडे की अपील खारिज कर दी।

मुंडे ने एक मजिस्ट्रेट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उन्हें उस महिला को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था, जो दावा करती है कि वह मुंडे की पहली पत्नी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अकबर शेख जफर ने मुंडे की याचिका खारिज कर दी।

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हालांकि, विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपनी अपील में दावा किया था कि आवेदक करुणा मुंडे से उनकी कभी शादी नहीं हुई थी।

उन्होंने दलील दी थी कि मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मनमाना आदेश दिया।

बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने चार फरवरी को करुणा मुंडे की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था और धनंजय मुंडे को अंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पर करुणा को हर महीने 1,25,000 रुपये और उनकी बेटी को हर महीने 75,000 रुपये देने का निर्देश दिया था।

महिला ने 2020 में राकांपा नेता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था और गुजारा भत्ता की मांग की थी।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश


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