एल्गार परिषद मामला: हनी बाबू, तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज |

एल्गार परिषद मामला: हनी बाबू, तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

एल्गार परिषद मामला: हनी बाबू, तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:45 PM IST, Published Date : February 14, 2022/8:25 pm IST

मुंबई, 14 फरवरी (भाषा) मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने सोमवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू और तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश डी.ई. कोठालीकर ने बाबू और सह-आरोपी सागर गोरखे, रमेश और ज्योति जगताप द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामले में तीनों सह-आरोपी कबीर कला मंच के सदस्य हैं।

अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है।

बाबू को 28 जुलाई, 2020 को दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। बाकी तीनों आरोपियों को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं।

यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित ‘एल्गार परिषद’ सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया था कि इसके चलते कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास अगले दिन हिंसा हुई थी। पुणे पुलिस ने दावा किया था कि सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था।

भाषा शफीक नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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