IB Officer Ankit Sharma Murder Case: IB ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों को देना होगा शपथ पत्र.. दिल्ली कोर्ट ने दिया सोशियो-इकोनॉमिक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश
IB Officer Ankit Sharma Murder Case New Update: अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ताहिर हुसैन की सजा पर सुनवाई 27 जुलाई तक टली, कोर्ट ने आर्थिक स्थिति का हलफनामा मांगा।
IB Officer Ankit Sharma Murder Case New Update
- सजा पर सुनवाई 27 जुलाई तक टली।
- कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक हलफनामा मांगा।
- ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपी दोषी करार।
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए ताहिर हुसैन और चार दूसरे दोषियों की सजा पर सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी है। (IB Officer Ankit Sharma Murder Case New Update) अदालत ने सभी दोषियों के वकीलों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देते हुए शपथ पत्र जमा करने का निर्देश दिया है।
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The Karkardooma Court will hear the arguments on sentencing on July 27 in the case of convicted Tahir Hussain and four others for the murder of IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. The court had convicted them earlier. The sentencing hearing was adjourned today.… pic.twitter.com/KFKUa7eKcF
— IANS (@ians_india) July 23, 2026
वकील की मांग पर टली सुनवाई
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में ताहिर हुसैन की तरफ से पेश एडवोकेट राजीव मोहन ने सजा पर बहस के लिए समय देने की अपील की है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 27 जुलाई तक रोक दी और सभी आरोपियों के वकीलों को अपने मुवक्किलों से सलाह लेकर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का शपथ पत्र दाखिल करने को कहा।
हत्या समेत कई धाराओं में दोषी करार
अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। (IB Officer Ankit Sharma Murder Case) कोर्ट ने ताहिर हुसैन को आईपीसी की धाराओं 188, 153A/149, 147/149, 148/149, 365/149 और 302/149 के तहत दोषी माना। हालांकि अदालत ने ताहिर हुसैन को धारा 120B (आपराधिक साजिश), धारा 505 तथा धारा 109 और 114 के आरोपों से बरी कर दिया। इसी मामले में आरोपी नाजिम, कासिम और अनस को भी हत्या, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और अपहरण समेत दूसरे धाराओं में दोषी ठहराया गया। वहीं कुछ आरोपों से उन्हें भी राहत मिली।
#BREAKING: Karkardooma Court will shortly pronounce its verdict in the 2020 Delhi riots case related to the murder of IB officer Ankit Sharma. All 11 accused, including former councillor Tahir Hussain, appeared before the court. pic.twitter.com/ccaXMgu6Rc
— IANS (@ians_india) July 13, 2026
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा
फैसले में अदालत ने कहा कि जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने 28 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन की इमारत और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया था। वहां बड़ी मात्रा में पत्थर, ईंटें, टूटी कांच की बोतलें, पेट्रोल से भरी बोतलें, ज्वलनशील सामग्री और अन्य सामान बरामद हुआ। (IB Officer Ankit Sharma Murder Case New Update) अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि ताहिर हुसैन की इमारत का इस्तेमाल कथित तौर पर दंगाइयों द्वारा पत्थरबाजी तथा पेट्रोल और एसिड बम फेंकने के लिए किया गया था।
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जांच और चार्जशीट
पुलिस जांच के दौरान कई गवाहों ने आरोपियों की पहचान की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मार्च 2020 में हत्या, दंगा, आगजनी, अपहरण, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। (IB Officer Ankit Sharma Murder Case) अब मामले में दोषियों की सजा पर अंतिम बहस 27 जुलाई को होगी, जिसके बाद अदालत सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।
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