एल्गार परिषद मामला: अदालत ने गौतम नवलखा को दिल्ली जाने की अनुमति दी

एल्गार परिषद मामला: अदालत ने गौतम नवलखा को दिल्ली जाने की अनुमति दी

एल्गार परिषद मामला: अदालत ने गौतम नवलखा को दिल्ली जाने की अनुमति दी
Modified Date: November 7, 2024 / 08:54 pm IST
Published Date: November 7, 2024 8:54 pm IST

मुंबई, सात नवंबर (भाषा) विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को अपनी बहन से मिलने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दे दी।

उच्चतम न्यायालय ने इस साल मई में नवलखा को जमानत दी थी। जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि निचली अदालत की अनुमति के बिना वह शहर से बाहर नहीं जाएंगे।

नवलखा ने मामले की सुनवाई कर रहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश चकोर भाविस्कर से अपनी बहन से मिलने दो महीने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति का अनुरोध किया था।

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अदालत ने कहा कि वह मामले की जांच कर रहे एनएआईए को वीडियो कॉल सुविधा के साथ अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। नवलखा को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने और अपनी यात्रा का विवरण देने के लिए भी कहा गया।

मामले के 16 आरोपियों में से सात लोग फिलहाल जेल में हैं। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई, जबकि बाकी लोग जमानत पर बाहर हैं।

यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। पुलिस का दावा है कि सम्मेलन के अगले दिन कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी थी।

भाषा आशीष माधव

माधव


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