दिशा सालियान के परिजनों को बदनाम करने के आरोप में नारायण राणे, उनके पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

दिशा सालियान के परिजनों को बदनाम करने के आरोप में नारायण राणे, उनके पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

दिशा सालियान के परिजनों को बदनाम करने के आरोप में नारायण राणे, उनके पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: February 27, 2022 9:45 pm IST

मुंबई, 27 फरवरी (भाषा) मुंबई पुलिस ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिवंगत दिशा सालियान के परिवार के सदस्यों को विभिन्न मीडिया मंचों पर बदनाम करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि दिशा की मां वसंती सालियान की शिकायत पर राणे पिता-पुत्र के खिलाफ शनिवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि वसंती सालियान ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएसडब्ल्यूसी) से संपर्क किया था और सालियान परिवार को विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर बदनाम करने के लिए नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि राणे ने दिशा की मौत के संबंध में कई मानहानिकारक दावे किए थे।

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इससे पहले दिन में, एमएसडब्ल्यूसी ने कहा कि उसने पुलिस से दिशा सालियन की मौत के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने और इस संबंध में नारायण राणे और नितेश दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है।

रविवार को एमएसडब्ल्यूसी अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कई ट्वीट करके कहा कि मालवानी पुलिस (मुंबई में) ने आयोग को बताया है कि सालियान की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था और वह गर्भवती नहीं थी।

नारायण राणे ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया जिसमें उन्होंने दिशा सालियान की मौत को लेकर कुछ दावे किए थे।

दिशा सालियन ने उपनगरीय मलाड स्थित एक बहुमंजिला इमारत से 8 जून, 2020 को कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके छह दिन पहले राजपूत (34) उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एमएसडब्ल्यूसी ने शुक्रवार को मालवानी पुलिस को पत्र लिखकर नारायण राणे, नितेश और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें धारा 211, 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

भाषा. अमित अविनाश

अविनाश


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