विधवा महिला से 4 लोगों ने किया गैंगरेप, अदालत ने सभी को सुनाई 20 साल की सजा |

विधवा महिला से 4 लोगों ने किया गैंगरेप, अदालत ने सभी को सुनाई 20 साल की सजा

सत्र न्यायाधीश एस जे घरात ने 25 मई को प्रणय इंगले (24), अमोल इझाक (23), संदीप शिवाजी कांबले (24) और अजय कांबले (24) के खिलाफ आदेश पारित किया। इस मामले की जानकारी शनिवार को उपलब्ध हुई।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : May 28, 2022/11:10 pm IST

Four youths sentenced to 20 years in jail: मुंबई, 28 मई। मुंबई की एक अदालत ने उपनगर मानखुर्द इलाके में 30 साल की महिला से दुष्कर्म के जुर्म में चार लोगों को 20 साल की सजा सुनायी है। अदालत ने कहा कि अपराध ‘‘गंभीर प्रकृति’’ का है।

अदालत ने कहा, ‘‘यौन हिंसा गंभीर जन स्वास्थ्य संकट है, जिसका व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लघु तथा दीर्घकालीन दोनों असर होता है।’’

read more: Jaundice Spread in Raipur : रायपुर के जागृति नगर में फैला पीलिया | 5 मरीजों में पीलिया की पुष्टि

सत्र न्यायाधीश एस जे घरात ने 25 मई को प्रणय इंगले (24), अमोल इझाक (23), संदीप शिवाजी कांबले (24) और अजय कांबले (24) के खिलाफ आदेश पारित किया। इस मामले की जानकारी शनिवार को उपलब्ध हुई।

अभियोजन के अनुसार, 30 वर्षीय महिला से आरोपियों ने तब दुष्कर्म किया जब वह इलाके में हुई ‘लावणी’ (महाराष्ट्र लोक नृत्य) देखने के बाद घर लौट रही थी। पीड़ित महिला के पति की मृत्यु हो गई है और उसके तीन बच्चे हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों ने दलील दी है कि उनकी उम्र बहुत कम है तथा उनका परिवार उन पर निर्भर है।

read more: महाराष्ट्र में पहली बार ओमीक्रोन के उप स्वरूप बी.ए. 4 के चार जबकि बी.ए.5 के तीन मामले सामने आए

न्यायाधीश घरात ने कहा, ‘‘हालांकि, दुष्कर्म के अपराध और खासतौर से सामूहिक दुष्कर्म के लिए आरोपियों की कम उम्र की दलील नहीं दी जा सकती है। अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो।’’

अदालत ने कहा कि अपराध के लिए न्यूनतम सजा 20 साल है, जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है।

 

 
Flowers