बच्ची से दुष्कर्म मामला : अदालत ने आरोपी की चिकित्सीय जांच कराने की याचिका स्वीकार की
बच्ची से दुष्कर्म मामला : अदालत ने आरोपी की चिकित्सीय जांच कराने की याचिका स्वीकार की
पुणे, 21 मई (भाषा) महाराष्ट्र में पुणे जिले के एक गांव में चार वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी की पहचान कराने की अभियोजन की अर्जी मंजूर कर ली।
अदालत ने आरोपी की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराने का भी आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले के खिलाफ 28 मई को आरोप तय किए जाने की संभावना है। उस पर यौन मामलों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अभियोजन ने अदालत को बताया कि मामले में 1,100 पन्नों का आरोपपत्र पुणे जिला अदालत में दाखिल किया गया है। यह मामला जिले के राजगढ़ थाने में दर्ज किया गया था। आरोपी फिलहाल यरवडा केंद्रीय जेल में बंद है। सुरक्षा कारणों से जेल प्रशासन ने उसे ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के जरिए अदालत में पेश किया।
सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर के माध्यम से जांच अधिकारी ने आरोपी की पहचान कराने और उसकी मानसिक स्थिति की जांच के लिए चिकित्सकीय परीक्षण कराने की अनुमति मांगी।
अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए अगली सुनवाई से पहले दोनों प्रक्रियाएं पूरी करने का आदेश दिया।
अभियोजन ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपपत्र की प्रति आरोपी को सौंप दी गई है। अदालत ने शिकायतकर्ता के वकील को विशेष लोक अभियोजक की सहायता करने की अनुमति दी।
अदालत ने पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आरोपी के लिए वकील की नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया।
विशेष अदालत ने बताया कि आरोप तय करने पर बहस 28 मई को सुनी जाएगी। दोनों पक्षों ने अनुरोध किया कि अगली सुनवाई में आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए।
अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ आरोपी की पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भाषा
राखी अविनाश
अविनाश

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