अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार को डीबीटी कोष जारी करने की अनुमति दी

अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार को डीबीटी कोष जारी करने की अनुमति दी

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  • Publish Date - May 10, 2024 / 09:47 PM IST,
    Updated On - May 10, 2024 / 09:47 PM IST

अमरावती (आंध्र प्रदेश), 10 मई (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की राशि 14 मई को जारी करने की अनुमति दे दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप के बिना जारी की जा सकेगी।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने लाभार्थियों द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार को 10 मई को ये धनराशि वितरित करने की अनुमति दी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप और आगे की अदालती कार्यवाही के कारण समय समाप्त हो गया।

अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘सरकार आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि डीबीटी कोष की राशि पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास जानी चाहिए और वहां से विभिन्न बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कामकाज का समय समाप्त होने के कारण राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ सकी।

इससे पहले राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से यह कहते हुए राशि वितरित करने की अनुमति मांगी थी कि ये चालू योजनाएं हैं, लेकिन आयोग ने अनुमति देने से मना कर दिया था।

भाषा धीरज माधव

माधव