महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में आरोप मुक्त किये जाने के लिये रोहित पवार ने दिया आवेदन

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महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में आरोप मुक्त किये जाने के लिये रोहित पवार ने दिया आवेदन

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  • Publish Date - March 6, 2026 / 10:23 PM IST,
    Updated On - March 6, 2026 / 10:23 PM IST

मुंबई, छह मार्च (भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) विधायक रोहित पवार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) ‘घोटाला’ मामले के संबंध में यहां एक विशेष अदालत में आरोप मुक्त किये जाने के लिये याचिका दायर की।

वकील कुशल मोर के माध्यम से आवेदन दाखिल कर पवार ने दावा किया कि धन शोधन का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि मूल अपराध के मामले को बंद कर दिया गया है।

एमएससीबी धनशोधन मामला अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एसएसके (सहकारी शक्कर कारखाना या सहकारी चीनी मिल) को अपने रिश्तेदारों/निजी व्यक्तियों को बहुत कम कीमतों पर धोखाधड़ी से बेच दिया था।

पवार के अलावा, उनके करीबी सहयोगी और व्यवसायी राजेंद्र इंगवाले और पांच अन्य लोगों ने भी इस मामले में आरोप मुक्त किये जाने के लिये अर्जी दी है।

सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने ईडी को 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

अहिल्यानगर जिले की कर्जत-जामखेड़ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पवार को पिछले साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर तीसरे आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप