उच्च न्यायालय ने इनर रिंग रोड घोटाला मामले में चंद्रबाबू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

उच्च न्यायालय ने इनर रिंग रोड घोटाला मामले में चंद्रबाबू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

उच्च न्यायालय ने इनर रिंग रोड घोटाला मामले में चंद्रबाबू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की
Modified Date: October 18, 2023 / 08:08 pm IST
Published Date: October 18, 2023 8:08 pm IST

अमरावती, 18 अक्टूबर (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को सात नवंबर तक स्थगित कर दी।

यह मामला नायडू के 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान का है। आरोप हैं कि अमरावती राजधानी शहर के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड की रुपरेखा में ‘‘हेरफेर’’ कर कई कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया।

आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) का प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता एस श्रीराम और पूर्व मुख्यमंत्री नायडू का प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने किया।

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कौशल विकास निगम के धन का दुरुपयोग करने के आरोप में नायडू राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में आरोप है कि वित्तीय हेरफेर के कारण राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

भाषा आशीष देवेंद्र

देवेंद्र


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