उच्च न्यायालय ने कक्षा 11 में दाखिले के लिए परीक्षा कराने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश रद्द किया

उच्च न्यायालय ने कक्षा 11 में दाखिले के लिए परीक्षा कराने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश रद्द किया

उच्च न्यायालय ने कक्षा 11 में दाखिले के लिए परीक्षा कराने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश रद्द किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 pm IST
Published Date: August 10, 2021 4:01 pm IST

मुंबई, 10 अगस्त (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कक्षा 11 में दाखिले के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कराने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया।

कक्षा 11 में प्रवेश के वास्ते दसवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए 21 अगस्त को प्रत्यक्ष रूप से सीईटी का आयोजन होना था।

न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति आर आई चागला की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 28 मई को जारी अधिसूचना निरस्त कर दी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि दसवीं उत्तीर्ण करनेवाले सभी बोर्ड से संबंधित विद्यार्थियों के लिए सीईटी का आयोजन किया जाएगा जिसके आधार पर वे कक्षा 11 में दाखिला लेने के वास्ते अपनी पसंद का कॉलेज चुन सकेंगे।

 ⁠

पीठ ने कहा, ‘‘राज्य सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है और यह अदालत इस तरह के अन्याय के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है।’’

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दसवीं में मिले अंकों और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा 11 में दाखिला देना शुरू करे तथा समूची प्रवेश प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी करे।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश सीआईसीएसई बोर्ड से संबद्ध आईईएस ओरियन स्कूल की छात्रा अनन्या पात्की की याचिका और आईजीसीएसई के चार छात्रों की हस्तक्षेप याचिकाओं पर दिया।

भाषा नेत्रपाल अनूप

अनूप


लेखक के बारे में