आईएनएस विक्रांत मामला: मुंबई की अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की |

आईएनएस विक्रांत मामला: मुंबई की अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

आईएनएस विक्रांत मामला: मुंबई की अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : April 11, 2022/6:30 pm IST

मुंबई, 11 अप्रैल (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने, विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए एकत्र किये गए 57 करोड़ रुपये के कोष की कथित धांधली के मामले में, सोमवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

मुंबई से पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील पर इस मामले में आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। न्यायाधीश ने किरीट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने सेवामुक्त विमानवाहक युद्धपोत को विखंडन से बचाने के लिए किस प्रकार पैसे एकत्र किये लेकिन उसे राज्यपाल कार्यालय में जमा नहीं किया।

नील की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी। सेना से सेवानिवृत 53 वर्षीय एक व्यक्ति ने मानखुर्द के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में पिता-पुत्र के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया कि किरीट सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के लिए धन जुटाने के वास्ते एक अभियान शुरू किया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने युद्धपोत की विखंडित होने से बचाने के लिए चंदा दिया और किरीट सोमैया ने इसके लिए 57 करोड़ रुपये एकत्र किये थे लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में उस पैसे को जमा नहीं किया। सोमैया ने इस आरोप का खंडन किया है।

भाषा यश माधव

माधव

 

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