मुंबई, तीन नवंबर (भाषा) ‘बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा’ (बीसीएमजी) ने न्यायपालिका, महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल और राज्य विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कथित आलोचनात्मक टिप्पणी के लिए पुणे के अधिवक्ता असीम सरोदे का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।
बीसीएमजी की अनुशासन समिति ने माना कि सरोदे ने अपनी टिप्पणी से अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत ‘पेशेवर कदाचार’ किया है। हालांकि, सरोदे ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।
यह आदेश राजेश दाभोलकर नामक व्यक्ति द्वारा सरोदे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर पारित किया गया।
शिकायत के अनुसार, पुणे के वकील ने पिछले साल मार्च में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में भारत में न्याय प्रणाली, राज्य विधानसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और टिप्पणियां कीं।
यद्यपि लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने का आदेश अगस्त में पारित किया गया था, लेकिन इसकी एक प्रति सरोदे को अब दी गई है।
भाषा रंजन दिलीप
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