Waqf Registration Late Penalty: वक़्फ़ मामले में मुतवल्लियों को बड़ी राहत.. मोदी सरकार ने पंजीयन को लेकर किया बड़ा ऐलान, जानें क्या है फैसला

Waqf Registration Late Penalty: किरेन रिजिजू ने कहा, "वक्फ कानून बनाने के बाद, हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था और संबंधित पक्षों को पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए छह महीने की अवधि दी गई थी।

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  • Publish Date - December 5, 2025 / 12:57 PM IST,
    Updated On - December 5, 2025 / 01:26 PM IST

Waqf Registration Late Penalty || Image- IBC24 News Archive

HIGHLIGHTS
  • वक्फ पंजीयन पर जुर्माना नहीं लगेगा
  • तीन महीने मिलेगी अतिरिक्त राहत
  • 1.5 लाख संपत्तियाँ पंजीकृत

Waqf Registration Late Penalty: नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र पंजीकरण की समय सीमा के बाद अगले तीन महीनों के लिए वक्फ कानून के तहत उम्मीद पोर्टल पर संपत्ति पंजीकृत करने वाले मुतवल्लियों के खिलाफ जुर्माना नहीं लगाएगा या किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं करेगा।

Waqf Registration Deadline: लाखों संपत्तियां अभी भी पंजीकृत नहीं

पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि कई सांसदों और सामाजिक नेताओं ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जो 5 दिसंबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की समय सीमा के बाद इसे देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने मुतवल्लियों से आग्रह किया कि वे न्यायाधिकरण से संपर्क करें, क्योंकि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के तहत उसे विस्तार देने का अधिकार है।

Waqf Registration Late Penalty: किरेन रिजिजू ने कहा, “वक्फ कानून बनाने के बाद, हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था और संबंधित पक्षों को पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए छह महीने की अवधि दी गई थी। आज आखिरी दिन है, और लाखों संपत्तियां अभी भी पंजीकृत नहीं हुई हैं। कई सांसद और सामाजिक नेता मेरे पास समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने आए थे। अब तक, 1.5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी हैं।”

उन्होंने कहा, “मैं सभी मुतवल्लियों को आश्वस्त करता हूं कि अगले तीन महीनों तक हम ‘उम्मीद’ पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे या कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि आप पंजीकरण करने में असमर्थ हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप न्यायाधिकरण में जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया था कि छह महीने की समय सीमा के बाद तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन न्यायाधिकरण के पास इसे छह महीने तक आगे बढ़ाने का अधिकार है।”
रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि केंद्र “अधिकतम राहत” प्रदान करेगा, लेकिन वह कानून से बंधा हुआ है।

Waqf Registration Portal Ummid: नहीं कर सकते कानून में बदलाव

Waqf Registration Late Penalty: उन्होंने कहा , “हम अपने लोगों को अधिकतम राहत देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें कानून से बंधी होती हैं। चूंकि संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित कर दिया है, इसलिए हम कानून में बदलाव नहीं कर सकते।”

इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए ‘छह महीने की समय सीमा’ बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुझाव दिया कि आवेदक 2025 अधिनियम के अनुसार वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करके उक्त राहत प्राप्त करें।

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Q1. वक्फ पंजीयन में देरी पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा?

सरकार ने मुतवल्लियों को राहत देने हेतु तीन महीने तक जुर्माना स्थगित किया है।

Q2. वक्फ पंजीयन की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार किसके पास है?

वक्फ न्यायाधिकरण छह महीने तक समय सीमा बढ़ाने का अधिकार रखता है।

Q3. कितनी वक्फ संपत्तियाँ अब तक पोर्टल पर दर्ज हुई हैं?

अब तक 1.5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ पोर्टल पर पंजीकृत हैं।