नांदेड़, 18 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नशीली गोलियों की अवैध बिक्री के आरोप में नांदेड़ जिले के 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और 32 अन्य के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
सहायक आयुक्त (दवा) ए टी राठौड़ ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि चिकित्सक के पर्चे के बिना ये गोलियां बेचने और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के मामले में 48 मेडिकल स्टोर को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किए गए थे।
अधिकारियों के अनुसार, मेडिकल स्टोर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद 32 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 13 दुकानों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। शेष तीन मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है।
एफडीए ने बताया कि कुछ मामलों में मेडिकल स्टोर ने सरकारी स्तर पर स्थगन आदेश ले लिया है, जिनकी कार्यवाही फिलहाल उच्च अधिकारियों के समक्ष लंबित है।
भाषा सुमित शोभना
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