महाराष्ट्र: अदालत ने एमएसआरटीसी को 26 परिचालकों को वरिष्ठ ग्रेड एवं बकाया देने का निर्देश दिया |

महाराष्ट्र: अदालत ने एमएसआरटीसी को 26 परिचालकों को वरिष्ठ ग्रेड एवं बकाया देने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र: अदालत ने एमएसआरटीसी को 26 परिचालकों को वरिष्ठ ग्रेड एवं बकाया देने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  May 16, 2023 / 08:53 PM IST, Published Date : May 16, 2023/8:53 pm IST

जालना, 16 मई (भाषा) महाराष्ट्र के जालना स्थित औद्योगिक अदालत ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को नांदेड़ संभाग के 26 परिचालकों को वरिष्ठ ग्रेड देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में एमएसआरटीसी को इन परिचालकों का पांच साल का बकाया भी तीन महीने में जारी करने का भी निर्देश दिया।

परिचालकों के वकील सुरेश देशमुख ने अदालत से कहा कि उन्हें वर्ष 2000 में कनिष्ठ ग्रेड पदों पर नियुक्त किया गया था जबकि विज्ञापन वरिष्ठ ग्रेड पद के लिए दिया गया था।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, उन्हें चंद्रपुर में तैनात किया गया जबकि उन्हें नांदेड़ संभाग के लिए नियुक्त किया गया था।

देशमुख ने कहा कि जब इन शिकायतकर्ताओं की भर्ती की गयी तब उन्हें निम्न वेतनमान के साथ कनिष्ठ परिचालक बनाया गया और उनकी स्थिति वैसी नहीं रही जिसकी उन्हें उम्मीद थी।

उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्हें पांच साल बाद वरिष्ठ पद/वेतनमान दिया गया है जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान पहुंचा।

भाषा राजकुमार नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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