महाराष्ट्र : अदालत ने मंत्री कोकाटे की धोखाधड़ी मामले में दो साल कारावास की सजा बरकरार रखी

महाराष्ट्र : अदालत ने मंत्री कोकाटे की धोखाधड़ी मामले में दो साल कारावास की सजा बरकरार रखी

महाराष्ट्र : अदालत ने मंत्री कोकाटे की धोखाधड़ी मामले में दो साल कारावास की सजा बरकरार रखी
Modified Date: December 16, 2025 / 09:48 pm IST
Published Date: December 16, 2025 9:48 pm IST

(दूसरे पैरा में नाम में सुधार के साथ)

नासिक, 16 दिसंबर (भाषा)नासिक जिले की एक अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के खेल मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा)के नेता माणिकराव कोकाटे को 1995 के एक धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दी गई दो साल कारावास की सजा को बरकरार रखा।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 20 फरवरी को राकांपा नेता और उनके भाई विजय कोकाटे को सरकारी कोटे के तहत फ्लैट प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने से संबंधित मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।

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एक सत्र न्यायालय ने पांच मार्च को दोनों आरोपियों की सजा पर रोक लगा दी थी।

हालांकि, मंगलवार को नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पीएम बदर ने मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा मंत्री कोकाटे को दी गई दो साल कारावास की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने टिप्पणी की कि उन्होंने मानदंडों से परे जाकर फ्लैट आवंटिक कराए और इस दौरान राज्य सरकार को धोखा दिया गया है।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश

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