महाराष्ट्र : नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सीधे निर्वाचित प्रमुखों को मतदान का अधिकार होगा

महाराष्ट्र : नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सीधे निर्वाचित प्रमुखों को मतदान का अधिकार होगा

महाराष्ट्र : नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सीधे निर्वाचित प्रमुखों को मतदान का अधिकार होगा
Modified Date: December 24, 2025 / 03:46 pm IST
Published Date: December 24, 2025 3:46 pm IST

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक कानून में संशोधन की मंजूरी दे दी, जिसके तहत नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सीधे निर्वाचित अध्यक्ष इन स्थानीय निकायों के सदस्य बन सकेंगे और उन्हें मतदान का अधिकार होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 में संशोधन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बदलाव को लागू करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया जाएगा।

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नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव इसी महीने की शुरुआत में हुए थे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने नगर अध्यक्ष के 288 पदों में से 207 और पार्षद की 6,851 में से 4,422 सीटें जीतीं।

मंत्रिमंडल ने गांवों, तालुका और जिलों के स्तर पर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ‘जिला कर्मयोगी 2.0’ और ‘सरपंच संवाद’ कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल में जिला परिषदों में कार्यरत या सेवानिवृत्त नर्सों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जिन्होंने एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे।

एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने धाराशिव शहर में डेयरी विकास विभाग से संबंधित एक एकड़ भूमि का उपयोग समाज सुधारक और कवि अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा स्थापित करने के लिए करने की मंजूरी दी।

भाषा

नोमान मनीषा

मनीषा


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