महाराष्ट्र : एक व्यक्ति ने शादी के तीन दिन के भीतर पत्नी को ‘तीन तलाक’ दिया, मामला दर्ज
महाराष्ट्र : एक व्यक्ति ने शादी के तीन दिन के भीतर पत्नी को ‘तीन तलाक’ दिया, मामला दर्ज
ठाणे, दो दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी तहसील में उत्तर प्रदेश के एक निवासी के खिलाफ अपनी नवविवाहिता पत्नी को दहेज के लिए कथित तौर पर परेशान करने और शादी के तीन दिन के भीतर उसे ‘तीन तलाक’ देने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी।
ठाणे जिले की रहने वाली 25-वर्षीय महिला द्वारा रविवार को दर्ज करायी गई शिकायत के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को मोहम्मद राशिद से शादी करने और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में उसके गांव नन्हुई जाने के तुरंत बाद से उसे ससुराल वालों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
महिला ने शिकायत में दावा किया कि ससुराल वाले उसके माता-पिता द्वारा दिए गए उपहारों से संतुष्ट नहीं थे और दहेज के रूप में एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे।
महिला के अनुसार, उसके परिवार ने उसे सोने की एक अंगूठी, घड़ी और घरेलू सामान दिया था, जिसमें अलमारी, बेड, सोफा सेट, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन और मिक्सर शामिल था, लेकिन ससुराल वाले इन चीजों से खुश नहीं थे।
महिला ने आरोप लगाया कि अंतत: उसके पति ने 21 अक्टूबर को प्रतिबंधित ‘तीन तलाक’ बोलकर उसे तलाक दे दिया और उसके साथ मारपीट भी की।
महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के पति, उसके माता-पिता और दो बहनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की, इसके अलावा दहेज निवारण अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया, जो तीन तलाक को अपराध बनाता है।
पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
भाषा
अमित सुरेश
सुरेश

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