महाराष्ट्र : संपत्ति विवाद में चाचा की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र : संपत्ति विवाद में चाचा की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र : संपत्ति विवाद में चाचा की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा
Modified Date: September 29, 2023 / 01:00 pm IST
Published Date: September 29, 2023 1:00 pm IST

ठाणे, 29 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र की एक अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर सात साल पहले 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या करने के जुर्म में पालघर निवासी एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सत्र न्यायाधीश रचना आर. तेहरा ने बुधवार को अपने आदेश में जवाहर तालुका निवासी रामदास शंकर बुधार (52) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा (302) के तहत दोषी ठहराने के बाद उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि रामदास और उसके चाचा अंबु नवसु बुधार के बीच पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था।

अदालत को बताया गया कि रामदास अक्सर अपने चाचा से यह कहकर लड़ाई करता था कि उसे गैर-उपजाऊ जमीन दी गई है। म्हात्रे ने बताया कि पांच मार्च 2016 की सुबह रामदास ने खेत पर सो रहे अपने चाचा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।

भाषा साजन मनीषा

मनीषा


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