महाराष्ट्र: सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 74 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

महाराष्ट्र: सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 74 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

महाराष्ट्र: सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 74 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
Modified Date: November 16, 2025 / 06:44 pm IST
Published Date: November 16, 2025 6:44 pm IST

ठाणे, 16 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने पांच साल पहले सड़क हादसे में मारे गए 45 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को लगभग 74 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी सदस्य आरवी मोहिते ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।

एक निजी कंपनी में काम करने वाले विनोद कुमार भागीरथ चौहान की जून 2020 में मुंबई में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उस समय चौहान का सालाना वेतन ₹6,13,200 रुपये था।

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न्यायाधिकरण ने इस हादसे के लिए ट्रक चालक को जिम्मेदार ठहराया और उसे तथा वाहन बीमाकर्ता को चौहान के परिवार को संयुक्त रूप से 74 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

न्यायाधिकरण ने ट्रक चालक और वाहन बीमाकर्ता को याचिका दाखिल होने से लेकर राशि जमा किए जाने की तारीख तक नौ फीसदी की दर से ब्याज देने को भी कहा।

भाषा पारुल प्रशांत

प्रशांत


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