महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने हत्या के मामले में दंपति को बरी किया

महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने हत्या के मामले में दंपति को बरी किया

महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने हत्या के मामले में दंपति को बरी किया
Modified Date: September 25, 2025 / 03:26 pm IST
Published Date: September 25, 2025 3:26 pm IST

ठाणे (महाराष्ट्र), 25 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक जिला अदालत ने दिवा इलाके में बुजुर्ग की हत्या के आरोपी दंपति को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे।

न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल ने बुधवार को पेशे से नलसाज मोहम्मद जुबेर (29) और उनकी पत्नी रेशमा जुबेर (30) को बरी कर दिया।

दंपति पर तीन दिसंबर, 2022 की रात को अभिमन्यु कालू पाटिल (65) की हत्या करने का आरोप था।

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अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि आरोपी दंपति पाटिल के घर के बाहर एक टिन शेड से कुछ चुरा रहे थे और जब उन्होंने शोर मचाया, तो जुबेर ने उनपर (पाटिल पर) लाठी से हमला कर दिया। रेश्मा पर आरोप था कि इस दौरान उसने पाटिल को पकड़ रखा था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि इस मामले के सभी पांच चश्मदीद ‘हितधारक गवाह’ थे, जिनमें से तीन मृतक के किरायेदार और दो उनके रिश्तेदार थे।

न्यायाधीश ने कहा कि शेड का इस्तेमाल केवल खाना पकाने के लिए किया जाता था और एक गवाह ने स्वीकार किया कि वहां कोई कीमती सामान नहीं रखा गया था।

अदालत ने दंपत्ति को बरी करते हुए कहा कि अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

भाषा सुरेश पवनेश

पवनेश


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