महाराष्ट्र : ठाणे की अदालत ने नगर निकाय अधिकारी को धमकी देने के आरोपी को जमानत दी

महाराष्ट्र : ठाणे की अदालत ने नगर निकाय अधिकारी को धमकी देने के आरोपी को जमानत दी

महाराष्ट्र : ठाणे की अदालत ने नगर निकाय अधिकारी को धमकी देने के आरोपी को जमानत दी
Modified Date: April 24, 2023 / 03:49 pm IST
Published Date: April 24, 2023 3:49 pm IST

ठाणे, 24 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने ठाणे नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त महेश अहीर को कथित तौर पर धमकी देने के आरोपी को जमानत दे दी।

अपर सत्र न्यायाधीश ए.एस. भागवत ने नगर निकाय के अधिकारी को धमकी देने, फ्लैट आवंटित करने के लिए दबाव बनाने और उसे अपना कर्तव्य निर्वहन करने से रोकने के आरोप में गिरफ्तार सौरभ एस वर्तक को जमानत दे दी।

न्यायाधीश ने इस संबंध में 17 अप्रैल को आदेश सुनाया, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई।

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आरोपी के वकील अमरेश जाधव ने बताया कि वर्तक को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।

गौरतलब है कि नगर निकाय अधिकारी की शिकायत पर नौपाड़ा पुलिस ने पांच जनवरी को भारतीय दंड संहिता और भारतीय शस्त्र कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत कथित आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


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