मांस प्रतिबंध: नासिक और मालेगांव नगर निकायों ने स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़खाने बंद करने का आदेश दिया
मांस प्रतिबंध: नासिक और मालेगांव नगर निकायों ने स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़खाने बंद करने का आदेश दिया
नासिक, 13 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के नासिक और मालेगांव नगर निकायों ने स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़खाने बंद करने का आदेश दिया है।
नासिक नगर निगम (एनएमसी) ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर निगम क्षेत्र के सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे। इसने कहा कि इस दिन किसी को भी पशुओं का वध नहीं करना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मालेगांव नगर निगम (एमएमसी) ने 12 अगस्त को इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि विभिन्न धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर, सभी बूचड़खाने और मुर्गे, बकरे और भैंसों का मांस बेचने वाली दुकानें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और शिवकृष्ण जयंती, 20 अगस्त को जैन पर्यूषण पर्व और 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी और जैन संवत्सरी के मौके पर बंद रहेंगी।
इसने कहा कि यह निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के अनुसार लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम 1949, भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसमें कहा गया है कि सजा में लाइसेंस रद्द करना, भारी जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल है।
नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और कल्याण-डोंबिवली नगर निगमों ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
भाषा देवेंद्र पवनेश
पवनेश

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