मुंबई की अदालत ने ममता के खिलाफ राष्ट्रगान का ‘सम्मान नहीं’ करने की शिकायत पर जांच का निर्देश दिया

मुंबई की अदालत ने ममता के खिलाफ राष्ट्रगान का ‘सम्मान नहीं’ करने की शिकायत पर जांच का निर्देश दिया

मुंबई की अदालत ने ममता के खिलाफ राष्ट्रगान का ‘सम्मान नहीं’ करने की शिकायत पर जांच का निर्देश दिया
Modified Date: March 29, 2023 / 07:26 pm IST
Published Date: March 29, 2023 7:26 pm IST

मुंबई, 29 मार्च (भाषा) मुंबई पुलिस को यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया कि वर्ष 2021 में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के प्रति कथित तौर पर असम्मान प्रदर्शित करने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई एक शिकायत की जांच करे।

बंबई उच्च न्यायालय की ओर से इस शिकायत पर बनर्जी को कोई राहत देने से इनकार किए जाने के घंटों बाद यह निर्देश आया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सेवरी अदालत) पी आई मोकाशी ने दक्षिण मुंबई में कफ परेड थाने को मामले की जांच करने और 28 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

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भाजपा की मुंबई इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की और आरोप लगाया कि दिसंबर, 2021 में यहां आयोजित कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बज रहा था तब बनर्जी खड़ी नहीं हुईं।

गुप्ता ने बनर्जी पर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम’ के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

भाषा संतोष नेत्रपाल

नेत्रपाल


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