मुंबई पुलिस ने हथियार साथ लेकर चलने पर रोक लगाई, शहर में शांति और सुरक्षा का हवाला दिया

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मुंबई पुलिस ने हथियार साथ लेकर चलने पर रोक लगाई, शहर में शांति और सुरक्षा का हवाला दिया

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  • Publish Date - August 25, 2026 / 04:56 PM IST,
    Updated On - August 25, 2026 / 04:56 PM IST

मुंबई, 25 अगस्त (भाषा) मुंबई पुलिस ने त्योहारों के मौसम में शहर में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 29 अगस्त से 27 सितंबर तक नागरिकों के हथियार, विस्फोटक और अन्य खतरनाक चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान की ओर से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जारी आदेश में तलवार, भाला, चाकू, छड़ी, लाठी और ऐसी अन्य चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है, जिनसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

हालांकि, उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की ओर से विशेष मामलों में अनुमति दिए जाने की सूरत में इन वस्तुओं को साथ लेकर चलने की छूट होगी।

मुंबई में दही हांडी उत्सव पांच सितंबर को मनाया जाएगा, जबकि दस दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा।

अधिकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने खतरनाक रसायन और विस्फोटक पदार्थ रखने तथा पत्थर, मिसाइल या मिसाइल दागने वाले उपकरण का भंडारण करने पर भी रोक लगा दी है।

उन्होंने बताया कि आदेश में व्यक्तियों, शवों, आकृतियों, चित्रों या पुतलों के सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ-साथ ऐसे सार्वजनिक बयान देने और गीत-संगीत बजाने पर भी रोक लगाई गई है, जो किसी पुलिस अधिकारी की राय में शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचा सकते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं।

अधिकारी के अनुसार, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रोक की अवधि खत्म होने के बाद भी उस दौरान हुए उल्लंघनों से जुड़ी जांच या कानूनी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि रोक की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी ऐसे उल्लंघनों के लिए जुर्माने, जब्ती या कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

भाषा पारुल नरेश

नरेश