डीआरडीओ के वैज्ञानिक के खिलाफ मामले की कार्यवाही मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष स्थानांतरित की गई

डीआरडीओ के वैज्ञानिक के खिलाफ मामले की कार्यवाही मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष स्थानांतरित की गई

डीआरडीओ के वैज्ञानिक के खिलाफ मामले की कार्यवाही मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष स्थानांतरित की गई
Modified Date: March 17, 2026 / 10:28 pm IST
Published Date: March 17, 2026 10:28 pm IST

पुणे, 17 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने पाकिस्तान खुफिया एजेंट को गोपनीय जानकारी मुहैया कराने के आरोपी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने बताया कि सत्र न्यायाधीश पी. वाई. लाडेकर ने सोमवार को एटीएस को सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) और भ्रष्टाचार रोधी अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, और आगे की कार्यवाही इसी अदालत में होगी।

कुरुलकर के वकील ऋषिकेश और राघव पुराणिक ने सत्र अदालत में अभियोजन के मामले की वैधता को चुनौती दी थी।

अब यह मामला 27 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा।

आरोप लगने के समय पुणे में स्थित डीआरडीओ से जुड़ी एक प्रयोगशाला के निदेशक रहे कुरुलकर को मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था।

भाषा जोहेब शफीक

शफीक


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