मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए अतिरिक्त मोहलत देने को लेकर बीएमसी प्रमुख को प्रस्ताव भेजा गया

मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए अतिरिक्त मोहलत देने को लेकर बीएमसी प्रमुख को प्रस्ताव भेजा गया

मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए अतिरिक्त मोहलत देने को लेकर बीएमसी प्रमुख को प्रस्ताव भेजा गया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: July 8, 2022 3:05 pm IST

मुंबई, आठ जुलाई (भाषा) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को मराठी देवनागरी लिपि में साइनबोर्ड लगाने के लिए दी गई 31 मई की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार करने के लिए नगर आयुक्त को एक प्रस्ताव सौंपा गया है तथा इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति एम जी सेवलीकर की खंडपीठ इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड पर भाषा, अक्षर का आकार और भाषा के क्रम को बदलने के लिए दी गई 31 मई की समयसीमा की वैधता को चुनौती दी गई है।

बीएमसी की वकील धृति कपाड़िया ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि निगम के संबंधित विभाग ने नगर निगम आयुक्त को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें उनसे समयसीमा तीन महीने तक बढ़ाने पर विचार करने की मांग की गई है।

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इस पर एसोसिएशन के वकील विशाल थडानी ने अदालत से याचिकाकर्ताओं को समयसीमा का पालन नहीं करने पर बीएमसी की तरफ से होने वाली दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने की अपील की।

हालांकि, कपाड़िया ने अदालत से कहा कि किसी अंतरिम आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आयुक्त के एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करने की संभावना है।

इसके बाद पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की।

भाषा जोहेब पारुल

पारुल


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