रश्मि शुक्ला मामला: अदालत ने पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश दिया |

रश्मि शुक्ला मामला: अदालत ने पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश दिया

रश्मि शुक्ला मामला: अदालत ने पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  December 21, 2022 / 10:27 PM IST, Published Date : December 21, 2022/10:27 pm IST

पुणे(महाराष्ट्र),21 दिसंबर (भाषा) पुणे की एक अदालत ने शहर की पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ कथित फोन टैपिंग मामले की आगे की जांच के लिए पुलिस को निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस ने साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए मामला बंद करने का अदालत से अनुरोध किया था।

शुक्ला पर कांग्रेस नेता नाना पटोले के फोन की अवैध टैपिंग करने का आरोप है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘अदालत ने पुलिस को दो आरोपों पर मामलों की आगे की जांच करने और एक रिपोर्ट फिर से सौंपने का निर्देश दिया है। हम आवश्यक जांच करेंगे और एक रिपोर्ट फिर से सौंपेंगे।’’

उन्होंने यह कहते हुए और कोई ब्योरा नहीं दिया कि पुलिस को आदेश की प्रति मिलनी बाकी है।

यहां बंडगार्डन पुलिस थाने में शुक्ला के खिलाफ फरवरी 2022 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 26 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जब शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन (महा विकास आघाडी) की महाराष्ट्र में सरकार थी।

यह आरोप है कि राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा नीत सरकार के दौरान पटोले के फोन की उस दौरान अवैध टैपिंग की गई, जब शुक्ला पुणे की पुलिस आयुक्त थीं।

पटोले अभी कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं।

भाषा सुभाष अमित

अमित

 

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