ठाणे, 11 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2020 में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक दुर्घटना में मारे गए 40 वर्षीय व्यवसायी के परिवार को 1.2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
अधिकरण के सदस्य आर वी मोहिते ने बृहस्पतिवार को दुर्घटना में शामिल टेम्पो के मालिक और बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को याचिका की तारीख से वसूली तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया।
व्यवसायी सचिन कनिफनाथ चंगुलपाई पांच अगस्त, 2020 की दोपहर एक्सप्रेसवे पर अपनी एसयूवी चला रहे थे तभी एक टेंपो अचानक लेन बदलकर उनकी गाड़ी से टकरा गया, टक्कर के कारण एसयूवी डिवाइडर से टकरा गई और सचिन की मौके पर ही मौत हो गई।
याचिका में पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी लेकिन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत इसे एक लाख रुपये तक सीमित कर दिया गया था। हालांकि, अधिकरण ने सबूतों और पूर्व के कानूनी उदाहरणों के आधार पर 1.2 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि दुर्घटना टेम्पो तेज और लापरवाही भरे तरीके से चलाने के कारण हुई।
भाषा सुमित शोभना
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