मोटरसाइकिल की टक्कर से मारे गए व्यक्ति के परिजन को 5.57 लाख रुपये का मुआवजा

मोटरसाइकिल की टक्कर से मारे गए व्यक्ति के परिजन को 5.57 लाख रुपये का मुआवजा

मोटरसाइकिल की टक्कर से मारे गए व्यक्ति के परिजन को 5.57 लाख रुपये का मुआवजा
Modified Date: January 9, 2026 / 05:02 pm IST
Published Date: January 9, 2026 5:02 pm IST

ठाणे, नौ जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने एक मोटरसाइकिल मालिक और उसके बेटे को छह साल पहले सड़क दुर्घटना में मारे गए 67 वर्षीय टैक्सी चालक के परिवार को 5,57,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह आदेश सात जनवरी को दिया गया, जिसकी एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।

मई 2019 में मुंबई के गोवंडी इलाके में अपनी खड़ी टैक्सी तक पहुंचने के लिए सडक पार कर रहे वसंत जगन्नाथ कांबले को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल चलाने वाला निखिल होलकर मौके से फरार हो गया, जबकि गंभीर रूप से घायल कांबले ने दो दिन बाद दम तोड़ दिया था।

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अधिकरण ने बचाव पक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि गलती दोनों की थी और कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया, जिसमें कांबले की गलती साबित हो सके।

कांबले, ठाणे निवासी थे।

अधिकरण ने मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति और उसके पिता को मृतक के परिजन को नौ प्रतिशत की ब्याज दर के साथ 5.57 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया।

घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति के पिता उस दोपहिया वाहन के मालिक थे।

भाषा यासिर दिलीप

दिलीप


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