मुंबई, नौ मई (भाषा) अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी व्यक्ति ने शुक्रवार को यहां एक अदालत में आवेदन देकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने तथा जेल से रिहा किए जाने का अनुरोध किया।
मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने शुक्रवार को यहां एक सत्र अदालत के समक्ष अप्रैल में दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली।
बाद में, आरोपी ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (बांद्रा) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और जेल से रिहाई का अनुरोध किया गया।
याचिका में उसने दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया।
अदालत ने पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 13 मई तक स्थगित कर दी।
इस वर्ष 16 जनवरी को खान पर बांद्रा में 12वीं मंजिल पर स्थित उनके अपार्टमेंट में एक घुसपैठिये ने चाकू से कई वार किए थे। अभिनेता (54) की लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी की गई। पांच दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गयी थी।
पुलिस ने कथित घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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