मुंबई, आठ जनवरी (भाषा) गुजरात सरकार द्वारा 2002 के बिलकीस बानो मामले में दोषियों को दी गई माफी को रद्द करने का उच्चतम न्यायालय का फैसला ‘उत्साहजनक’ है। मुंबई की निचली अदालत के न्यायाधीश ने सोमवार को यह बात कही जिसने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अब सेवानिवृत्त हो चुके न्यायमूर्ति यू डी सालवी ने 2008 में 11 लोगों को गुजरात के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी ठहराया था। इन पर मुकदमा मुंबई में चला था।
न्यायमूर्ति सालवी द्वारा 11 दोषियों को सुनाई गयी उम्रकैद की सजा को गुजरात सरकार ने माफ कर दिया था और उन्हें 15 अगस्त, 2022 को जेल से समय पूर्व रिहा कर दिया गया।
पीड़ित बिलकीस बानो और अन्य ने फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गुजरात सरकार के माफी के आदेश को खारिज कर दिया और दोषियों को दो सप्ताह में समर्पण करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सालवी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह उत्साहजनक फैसला है। यह अन्य मामलों में रास्ता दिखाएगा।’’
भाषा वैभव माधव
माधव
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