Chandranath Rath Murder Case: सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या का मामला.. ‘मुख्य शूटर’ चढ़ा हत्थे, CBI और पुलिस ने इस राज्य से लिया हिरासत में

Chandranath Rath Murder Case Main Shooter Arrested: चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई ने मुख्य शूटर को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की।

Chandranath Rath Murder Case: सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या का मामला.. ‘मुख्य शूटर’ चढ़ा हत्थे, CBI और पुलिस ने इस राज्य से लिया हिरासत में

Chandranath Rath Murder Case || Image- AI Generated File

Modified Date: May 18, 2026 / 11:32 pm IST
Published Date: May 18, 2026 11:32 pm IST
HIGHLIGHTS
  • चंद्रनाथ रथ हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार।
  • सीबीआई ने ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपी को हिरासत में लिया।
  • हत्या को पेशेवर तरीके और साजिश के तहत अंजाम देने का आरोप।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुजफ्फरनगर पुलिस की मदद से मुख्य आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। (Chandranath Rath Murder Case) सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, राजकुमार इस मामले का मुख्य शूटर बताया जा रहा है। उसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने आरोपी का ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया है। मंगलवार को उसे कोलकाता की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा।

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6 मई को की गई थी PA के हत्या

चंद्रनाथ रथ, जो पहले भारतीय वायुसेना में भी कार्य कर चुके थे, की 6 मई की रात मध्यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली थी। यह केस पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की अधिसूचना के बाद सीबीआई को सौंपा गया था।

पूरी योजना और पेशेवर तरीके से की गई थी हत्या

सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103(1) हत्या, धारा 61(1) आपराधिक साजिश और धारा 111(2)(a) संगठित अपराध के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। (Chandranath Rath Murder Case) यह एफआईआर मृतक के भाई की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हत्या पूरी योजना और पेशेवर तरीके से कई लोगों द्वारा मिलकर की गई।

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इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्या और राज सिंह को बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत ने उन्हें 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सरकारी वकील बिवास चटर्जी ने बताया कि अदालत ने सबूत मिटाने से जुड़ी अतिरिक्त धाराएं भी मामले में जोड़ दी हैं।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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