Sex Racket Busted In Palghar: घर में चल रहा था देह व्यापार का गोरखधंधा, पुलिस ने किया भड़ाफोड़, तीन बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार
Sex Racket Busted In Palghar: महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक घर में संचालित देह व्यापार गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।
Sex Racket Busted In Palghar/ Image Credit: IBC24 File
- महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुआ गेह व्यापार के गोरख धंधे का भंडाफोड़।
- पुलिस ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार।
- आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नाबालिग लड़की को छुड़ाया।
पालघर: Sex Racket Busted In Palghar: महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक घर में संचालित देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने बांग्लादेश के तीन नागरिकों को गिरफ्तार किया तथा वहां से एक नाबालिग लड़की व एक युवती को बचाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ के कर्मियों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर वसई क्षेत्र के नायगांव स्थित एक फ्लैट में को छापेमारी की।
तीन एजेंट हुए गिरफ्तार
Sex Racket Busted In Palghar: मीरा भायंदर-वसई विरार के सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मदन बल्लाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने फ्लैट में तीन कथित एजेंट को पकड़ा और एक नाबालिग लड़की को बचाया। लड़की को देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि वहां से 21 वर्षीय लड़की को भी बचाया गया है। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद खालिद बापारी, जुबेर हारुन शेख और शमीन गफ्फार सरदार के रूप में हुई है और ये सभी बांग्लादेश के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि बचाई गई लड़की और युवती भी बांग्लादेश की रहने वाली हैं और कथित तौर पर उन्हें भारत में तस्करी करके देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया था।
आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
Sex Racket Busted In Palghar: अधिकारी ने बताया कि पीड़िताओं को ‘रेस्क्यू फाउंडेशन’ के एक केंद्र में रखा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 (बच्चों की खरीद-फरोख्त), 98 (वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना), 143(3), 143(4) (मानव तस्करी) और 144 (तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण) सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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