मंबई, 28 जून (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी एवं शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के गवाह राहुल मुखर्जी के साथ व्यक्तिगत तौर पर जिरह करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
राहुल मुखर्जी मीडिया जगत की जानी पहचानी शख्सियत रह चुके पीटर मुखर्जी के बेटे और शीना के मंगेतर थे और सात वर्ष पुराने इस मामले की चल रही जांच के सिलसिले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के समक्ष उन्होंने बयान दर्ज कराए हैं।
इससे पहले जब अभियोजन पक्ष ने राहुल मुखर्जी के बयान दर्ज करने का काम पूरा किया तब इंद्राणी मुखर्जी ने अदालत से अनुरोध किया कि वह राहुल के साथ व्यक्तिगत तौर पर जिरह करना चाहती हैं। इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।
मुख्य आरोपी ने न्यायाधीश को बताया कि यद्यपि उसके पास कानून की डिग्री नहीं है लेकिन उसे जिरह की प्रक्रिया के बार में जानकारी है।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका को खारिज करते हुए कहा,‘‘ मुखर्जी को राहुल मुखर्जी के साथ और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साथ व्यक्तिगत तौर पर जिरह की अनुमति नहीं दी जाती।’’
इसबीच अदालत ने केन्द्रीय जांच एजेंसी को राहुल मुखर्जी और मामले के अन्य आरोपियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का ब्योरा पेश करने के लिए 20जुलाई तक का वक्त दिया।
भाषा
शोभना माधव
माधव
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