उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इंद्राणी का पासपोर्ट जारी करने पर निर्णय होगा: विशेष अदालत

उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इंद्राणी का पासपोर्ट जारी करने पर निर्णय होगा: विशेष अदालत

उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इंद्राणी का पासपोर्ट जारी करने पर निर्णय होगा: विशेष अदालत
Modified Date: August 2, 2024 / 10:12 pm IST
Published Date: August 2, 2024 10:12 pm IST

मुंबई, दो अगस्त (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी का पासपोर्ट तब तक जारी करने पर रोक लगा दी है जब तक कि उसकी विदेश यात्रा को लेकर दायर सीबीआई की याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय फैसला नहीं कर लेता।

अदालत ने यह आदेश 30 जुलाई को पारित किया।

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस पी नाइक निंबालकर ने मुखर्जी की विदेश यात्रा करने की अनुमति मांगने वाली याचिका 19 जुलाई को स्वीकार कर ली थी। हालांकि, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी (सीबीआई) ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

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सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने 29 जुलाई को इंद्राणी को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाले आदेश पर अंतरिम रोक दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी।

इस बीच, सीबीआई ने एक आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका के लंबित रहने के बारे में निचली अदालत को अवगत कराया।

सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए विशेष अदालत ने 30 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि इंद्राणी का पासपोर्ट जारी करने पर निर्णय उच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होगा।

भाषा

नोमान नेत्रपाल

नेत्रपाल


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