अदालत ने केतन पारेख को सेबी के पास 27 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर विदेश यात्रा की अनुमति दी

अदालत ने केतन पारेख को सेबी के पास 27 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर विदेश यात्रा की अनुमति दी

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  • Publish Date - November 4, 2025 / 09:51 PM IST,
    Updated On - November 4, 2025 / 09:51 PM IST

मुंबई, चार नवंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक शेयर घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी, बशर्ते वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अंतरिम आदेश से जुड़ी 27.06 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा करा दें।

पारेख 2000-2001 के प्रतिभूति घोटाले में अपनी कथित भूमिका के लिए आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 14 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

उन्होंने पारिवारिक अवकाश और एक शादी में शामिल होने के लिए थाईलैंड और यूएई जाने के वास्ते अदालत से अनुमति मांगी थी।

सितंबर में, विशेष सेबी अदालत के न्यायाधीश आर एम जाधव ने इसी तरह की एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अदालत आरोपी द्वारा मांगी गई चार महीने की अवधि के लिए विदेश यात्रा की व्यापक अनुमति पर विचार नहीं कर सकती।

इसलिए, पारेख ने एक विशिष्ट अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति के लिए एक नया आवेदन दायर किया। उन्होंने 5 से 9 नवंबर तक थाईलैंड में पारिवारिक अवकाश और 18 से 28 नवंबर तक यूएई में एक शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति मांगी।

बाजार नियामक सेबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुभा रस्तोगी ने पारेख की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पिछली अर्जी खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

नियामक ने तर्क दिया कि पारेख ने पहले भी प्रतिभूति कानून का उल्लंघन किया था और अदालत द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था।

भाषा वैभव माधव

माधव