नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में ठाणे के एक व्यक्ति को 20 साल की सजा

नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में ठाणे के एक व्यक्ति को 20 साल की सजा

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  • Publish Date - December 7, 2025 / 03:16 PM IST,
    Updated On - December 7, 2025 / 03:16 PM IST

ठाणे, सात दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2021 में 13 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस अपराध को ‘जघन्य’ करार देते हुए अदालत ने कहा कि इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

इस अमानवीय कृत्य के बाद पीड़िता गर्भवर्ती हो गयी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तीन, डी एस देशमुख ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि 34 वर्षीय दोषी द्वारा किये गए इस कृत्य को गंभीरता से देखा जाना चाहिए तथा वह किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है। दोषी व्यक्ति शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है।

अदालत ने आरोपी साहिद मोहम्मद रमजान हास्मी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया तथा उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक, इस आदेश की प्रति रविवार को प्राप्त हुई।

विशेष लोक अभियोजक संजय लोंडगे ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने शिकयत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि काशिमीरा इलाके में पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले दोषी हास्मी ने मई 2021 में बच्ची को घर छोड़ने की पेशकश की और बाद में उसे अपने घर बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। साथ ही आरोपी ने पीड़िता को इस अपराध के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

इसके बाद, पीड़िता को जुलाई 2021 में पेट में तेज दर्द हुआ जिसके बाद अगस्त में चिकित्सकीय जांच करने पर उसके गर्भवती होने का पता चला।

अपराध की गंभीरता और सजा के बारे में न्यायाधीश ने कहा, ‘बच्ची पर यौन उत्पीड़न के कृत्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसे अपराधों से कठोर तरीके से निपटा जाना चाहिए।’

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि जुर्माने की राशि वसूल हो जाए तो उसे पीड़िता को दिया जाए। पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए इस मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेजने की सिफारिश की गई है।

भाषा प्रचेता रंजन

रंजन