टीसीएस यौन उत्पीड़न व जबरन धर्मांतरण मामला: आरोपी निदा खान छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार

टीसीएस यौन उत्पीड़न व जबरन धर्मांतरण मामला: आरोपी निदा खान छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार

टीसीएस यौन उत्पीड़न व जबरन धर्मांतरण मामला: आरोपी निदा खान छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार
Modified Date: May 8, 2026 / 01:31 pm IST
Published Date: May 8, 2026 1:31 pm IST

नासिक, आठ मार्च (भाषा) आईटी कंपनी टीसीएस की नासिक इकाई में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामले की आरोपी निदा खान को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने बताया कि निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया गया।

उन्होंने बताया कि शहर के पुलिस प्रमुख प्रवीण पवार के नेतृत्व में छत्रपति संभाजीनगर की अपराध शाखा की एक टीम पिछले कुछ दिनों से खान की गतिविधियों पर नजर रख रही थी।

उन्होंने बताया कि खान का नाम देवलाली कैंप पुलिस थाने में दर्ज मामले में शामिल है।

नासिक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) आईटी कंपनी की नासिक इकाई में छेड़छाड़ और उत्पीड़न के नौ मामलों की जांच कर रही है।

टीसीएस की नासिक इकाई में महिला कर्मचारियों के शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद एसआईटी ने नौ प्राथमिकी दर्ज कर एक महिला मैनेजर सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

एसआईटी ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में खान की तलाश शुरू की थी। उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में कर्मचारियों को निशाना बनाने, उन पर मांसाहारी भोजन खाने का दबाव डालने आदि का आरोप है।

प्राथमिकी के अनुसार, खान ने कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को इस्लामी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने और व्यवहार करने को कहा था।

कुछ शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें खान-पान की आदतों में बदलाव करने और धार्मिक प्रतीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया गया या दबाव डाला गया था।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के यौन उत्पीड़न और मानहानि संबंधी प्रावधानों के अलावा, खान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है।

उसने 18 अप्रैल को अपनी गर्भावस्था का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा के लिए नासिक अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने दो मई को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि उसने लंबे समय से किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और जबरदस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं करने के नीति अपनाई है और नासिक कार्यालय में यौन उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा


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