ठाणे की अदालत ने यातायात कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

ठाणे की अदालत ने यातायात कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

ठाणे की अदालत ने यातायात कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया
Modified Date: November 12, 2025 / 12:52 pm IST
Published Date: November 12, 2025 12:52 pm IST

ठाणे, 12 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों और अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए 2023 में सड़क पर एक महिला यातायात कांस्टेबल पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने मंगलवार को फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी अनिकेत भगवान जाधव (24) का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

यह मामला 21 जून 2023 की एक घटना से उपजा है, जिसमें जाधव ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कपूरबावड़ी सर्कल पर यातायात कांस्टेबल संगीता सूर्यकांत कांबले (धुताडे) से कथित तौर पर मारपीट और गालीगलौज की। संगीता ने हेलमेट उल्लंघन के लिए उसकी मोटरसाइकिल की तस्वीर खींच ली थी जिसके बाद यह विवाद पैदा हुआ।

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अदालत ने कहा, ‘‘सबसे पहले यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि घटना भीडभाड़ वाले यातायात सिग्नल पर हुई थी, लेकिन घटना की सूचना देने वाली (कांस्टेबल), उसके सहयोगी और रिक्शा चालक के अलावा अभियोजन पक्ष ने किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं की है और भारतीय दंड संहिता की धारा 353 को लागू करने के लिए हमले और आपराधिक बल के प्रयोग का आरोप लगाना आवश्यक है।’’

अदालत ने यातायात वार्डन की गवाही को भी नकार दिया क्योंकि यह, घटना की सूचना देने वाले के अपने बयान के विपरीत थी, जिसने दावा किया था कि आरोपी ने कांस्टेबल को थप्पड़ मारा था।

उसने यह भी कहा कि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि आरोपी को यातायात उल्लंघन के लिए कोई चालान जारी नहीं किया गया था, न ही उन्होंने सूचना देने वाले द्वारा कथित रूप से ली गई तस्वीर को जब्त किया था।

अदालत ने व्यक्ति को उसके खिलाफ सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा, ‘‘उपर्युक्त सभी सबूतों पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के आरोपी के अपराध को साबित करने में सफल रहा है।’’

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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