ठाणे की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को बरी किया, कहा अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा
ठाणे की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को बरी किया, कहा अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा
ठाणे, 27 जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने पांच साल पुराने एक हत्या के मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है।
अदालत ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक कड़ियां अभियोजन पक्ष जोड़ नहीं पाया।
गत 19 जून के आदेश के प्रति शुक्रवार को प्राप्त हुई।
आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एन. सिरसिकार ने राहुल भारत भिसे (36) और दत्ता भुजंग मिसाल (39) को बरी कर दिया, जो अपराध के कुछ समय बाद से ही न्यायिक हिरासत में थे।
आदेश के अनुसार, 28 सितंबर, 2019 को ठाणे जिले के काशीमिरा इलाके में घायल अवस्था में सागर दास का शव बरामद किया गया था।
अभियोजन ने दावा किया कि भिसे और मिसाल को आखिरी बार दास के साथ देखा गया था, जब तीनों ने एक रात पहले शराब पी थी। भिसे के घर से मृतक के खून से सने कपड़े भी मिले थे।
हालांकि, न्यायाधीश सिरसिकार ने कहा कि इन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियां प्रमाणित नहीं हुईं।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, जिनमें दास की पत्नी, सास और एक पड़ोसी शामिल थे, ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया।
अभियोजन ने एक सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया जिसमें दूसरा आरोपी कथित रूप से घटना के समय शराब खरीदता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह फुटेज किसी ऐसे गवाह को नहीं दिखाई गई जो आरोपी की पहचान कर सके।
इसके अलावा, भिसे की पैंट पर मिले खून के धब्बों के संबंध में न्यायाधीश ने कहा, “मृतक का ‘ब्लड ग्रुप’ भी उन धब्बों के साथ मेल नहीं खा सका।”
अदालत ने यह भी कहा कि दास का आपराधिक रिकार्ड था और कई लोगों से उसके संबंध तनावपूर्ण थे।
न्यायाधीश सिरसिकार ने कहा, “इसलिए यह संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती कि हत्या किसी और ने की हो।”
इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
भाषा राखी वैभव
वैभव

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