ट्रक मालिक-बीमा कंपनी को हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 25 लाख रुपये देने के आदेश

ट्रक मालिक-बीमा कंपनी को हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 25 लाख रुपये देने के आदेश

ट्रक मालिक-बीमा कंपनी को हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 25 लाख रुपये देने के आदेश
Modified Date: October 18, 2025 / 06:05 pm IST
Published Date: October 18, 2025 6:05 pm IST

ठाणे, 18 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2021 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 24 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 25.46 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आर. वी. मोहिते की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने 15 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में दोषी ट्रक के मालिक और बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

यह दुर्घटना 23 दिसंबर, 2021 की देर रात पुणे जिले के मंचर के पास एक सड़क पर हुई थी।

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तुषार दत्तात्रेय तंडाले पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत वाहन की चपेट में आने से होने की पुष्टि हुई।

ठाणे जिले के भिवंडी निवासी उनकी मां शारदा और भाई हर्षद ने मुआवजे की मांग करते हुए न्यायाधिकरण का रुख किया।

एमएसीटी ने साक्ष्यों की जांच के बाद, वाहन मालिक और बीमा कंपनी को मां-बेटे को 25,46,200 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

भाषा अमित संतोष

संतोष


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