Publish Date - March 28, 2025 / 10:20 AM IST,
Updated On - March 28, 2025 / 10:27 AM IST
PM Awas Yojana Gramin Survey Last Date: पीएम आवास योजना ग्रामीण के आवेदन के लिए आखिरी मौका! Image Source: PIB
HIGHLIGHTS
आवास प्लस सर्वे की अवधि बढ़ी
8,951 परिवारों का सर्वे पूरा
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी
धमतरी: PM Awas Yojana Gramin Survey Last Date प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे की अवधि एक माह बढ़ा दी गई है। अब आवास प्लस सर्वे के तहत पात्र परिवारों की पहचान 30 अप्रैल तक की जा सकेगी। पहले यह काम 31 मार्च तक पूरा करना था। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची और 2018 की सर्वे सूची में छूट गए पात्र परिवारों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है।
PM Awas Yojana Gramin Survey Last Date यह सर्वे पंचायतों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र द्वारा किया जा रहा है। अभी तक आठ हजार 951 परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। शेष परिवारों का सर्वे भी 30 अप्रैल 2025 तक पूरा किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के पक्षपात या नियम विरूद्ध राशि आदि की मांग जैसी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ऐसे लोग जिला मुख्यालय में टोल फ्री नंबर 07722-232503 में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आश्रयविहीन परिवारां, बेसहारा या भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले परिवारों, आदिम जनजाति समूहों और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर परिवारों को स्वतः ही पात्र माना गया है।
दोपहिया वाहन वाले परिवारों, 50 हजार रुपए, से कम ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारकों, 15 हजार रुपए तक मासिक आय वाले परिवार
ढाई एकड़ से कम सिंचित भूमि या 5 एकड़ से कम असिंचित भूमि वाले परिवारों को भी आवास प्लस सर्वे के तहत पात्र माना जाएगा।
अपात्र होंगे ऐसे नागरिक
तिपहिया मोटर युक्त वाहन, चौपहिया वाहन, मशीन से चलने वाले तिपहिया और चौपहिया कृषि उपकरणों वाले परिवार प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्र होंगे
50 हजार रुपए या इससे अधिक लोन लिमिट वाले, किसान क्रेडिट कार्डधारक परिवार, किसी भी सदस्य के सरकारी सेवा में रहने वाले परिवार, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी इस योजना के तहत आवास प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे
इसी प्रकार 15 हजार रुपए से अधिक की मासिक आय रखने वाले, आयकर देने वाले और ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित या 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि रखने वाले परिवार भी आवास प्लस योजना में अपात्र होंगे।
"प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण" के तहत किन परिवारों को लाभ मिलेगा?
आश्रयविहीन, बेसहारा, आदिम जनजाति समूह, बंधुआ मजदूर, दोपहिया वाहन वाले, कम आय वाले किसान और छोटे भूमिधारी परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे।
"आवास प्लस सर्वे" की अंतिम तिथि क्या है?
आवास प्लस सर्वे की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2025 तय की गई है।
"प्रधानमंत्री आवास योजना" के तहत अपात्र कौन होंगे?
तिपहिया या चौपहिया वाहनधारी, 50,000 रुपये से अधिक लोन लिमिट वाले किसान, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति, आयकरदाता और बड़ी भूमि जोत वाले परिवार अपात्र होंगे।
"प्रधानमंत्री आवास योजना" में पात्रता जांचने के लिए कहां संपर्क करें?
आप अपने पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या आवास मित्र से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 07722-232503 पर कॉल करें।
"प्रधानमंत्री आवास योजना" में आवेदन कैसे करें?
ग्राम पंचायत कार्यालय या सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।